हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत योग्य परिवारों को 71,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है। इस लेख में हम इस योजना की विस्तृत जानकारी देंगे, जिसमें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी शामिल है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?
हरियाणा सरकार ने इस योजना को उन परिवारों के लिए लागू किया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी बेटियों की शादी के लिए सहायता की आवश्यकता रखते हैं। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की शादी के खर्च को कम करना और समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहयोग प्रदान करना है।
इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?
इस योजना के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों को लाभ दिया जाता है। नीचे दी गई तालिका में पात्रता से जुड़ी मुख्य जानकारियों को दर्शाया गया है।
पात्रता श्रेणी | वित्तीय सहायता राशि |
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अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के परिवार जिनका नाम बीपीएल सूची में हो | ₹71,000 |
अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम हो) | ₹51,000 |
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार | ₹51,000 |
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- ई-दिशा पोर्टल पर जाएं – हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- नवीन पंजीकरण करें – अपने व्यक्तिगत विवरण और परिवार की जानकारी दर्ज करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें – आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें – सभी जानकारी सही भरने के बाद आवेदन को सबमिट करें।
- स्थिति जांचें – आवेदन की स्थिति जानने के लिए पोर्टल पर लॉग इन करें।
आवश्यक दस्तावेज़
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:
- आवेदक का आधार कार्ड
- बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)
- परिवार पहचान पत्र
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
कब और कैसे मिलेगा लाभ?
- इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के छह महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
- सभी दस्तावेज़ों की जांच होने के बाद सरकार द्वारा स्वीकृत राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है, तो लाभार्थी को सही जानकारी प्रदान करने के लिए सूचित किया जाएगा।
योजना से जुड़ी मुख्य बातें
मुख्य बिंदु | विवरण |
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आवेदन की अंतिम तिथि | विवाह के 6 महीने के भीतर |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (ई-दिशा पोर्टल) |
राशि ट्रांसफर का तरीका | लाभार्थी के बैंक खाते में |
पात्रता वर्ग | बीपीएल एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार |
योजना से मिलने वाले लाभ
- बेटियों की शादी का आर्थिक बोझ कम होता है।
- निर्धन परिवारों को शादी के लिए पैसे उधार नहीं लेने पड़ते।
- योजना पूरी तरह से पारदर्शी है और धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- इससे समाज में बेटियों की स्थिति मजबूत होती है और शिक्षा को भी बढ़ावा मिलता है।
ध्यान देने योग्य बातें
- आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे।
- विवाह के छह महीने पूरे होने से पहले आवेदन करना जरूरी है।
- सभी दस्तावेज़ सही होने चाहिए, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
- बैंक खाता लड़की या उसके माता-पिता के नाम पर ही होना चाहिए।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। यदि आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं, तो समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि का लाभ उठाएं।